नारायणपुर, 13 फरवरी 2025// कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं के दिये गए आदेश क्रमांक दिनांक 03.02.2025 के तहत् बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी कियान्वयन हेतु 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक तक बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु जिले में टॉस्क फोर्स टीम गठित किया गया है, जिसके परिपालन में जिले में नियोजित होने वाले संभावित क्षेत्र तथा होटल, ढाबा, वर्कशाप, दुकान, ऑटो गैरेज, ईट भट्ठा, कबाड़ी इत्यादि स्थानों में सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार टास्क फोर्स द्वारा किया जा रहा है, जिसके नोडल अधिकारी श्रम पदाधिकारी अमरसिंह खण्डे हैं। बाल श्रम पाए जाने पर नियोंजको को 6 माह से 3 वर्ष तक कारावास या 20 हजार से 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। धारा 12 के तहत् धारा 3 ए एवं धारा 14 का सारांश प्रदर्शित नहीं किये जाने पर माननीय न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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