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मातृत्व अवकाश संविदा महिला कर्मचारियों का भी अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अहम फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश: मातृत्व अवकाश महिला कर्मचारी का अधिकार, अधिकारियों की अनुमति पर निर्भर नहीं

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन मिलना चाहिए।

कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य मातृत्व की गरिमा की रक्षा करना है। यह न केवल महिला के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा है, बल्कि हर बच्चे के संपूर्ण विकास का अधिकार भी इसमें शामिल है।

संवैधानिक अधिकार, किसी की मर्जी पर नहीं निर्भर

कोर्ट ने टिप्पणी की कि मातृत्व और शिशु की गरिमा का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है और यह किसी प्रशासनिक अधिकारी की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की वेतन संबंधी मांग पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 38 व अन्य निर्देशों के तहत आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर उचित निर्णय लिया जाए।

यह मामला याचिकाकर्ता राखी वर्मा से जुड़ा है, जो कबीरधाम जिला अस्पताल में संविदा स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था और 21 जनवरी को एक कन्या को जन्म देने के बाद 14 जुलाई को फिर ड्यूटी जॉइन कर ली। इसके बावजूद उन्हें मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया।

ग्वालियर: सरकारी जमीनों पर कोर्ट की सख्ती

उधर, मध्यप्रदेश के ग्वालियर में कोर्ट ने सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राजस्व विभाग का कमजोर रवैया, फाइलों का गुम होना और माफी की जमीनों पर नियंत्रण खोना एक सामान्य बात बन गई है। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा है।

फूलबाग स्थित रामजानकी मंदिर की जमीन से जुड़ी फाइल की खोज में उपायुक्त राजस्व और अपर कलेक्टर सक्रिय हुए, लेकिन संबंधित शासकीय अधिवक्ता को अब तक फाइल नहीं सौंपी जा सकी है। कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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