Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • दूध या दही, आपकी सेहत के लिये क्या है ज्यादा फायदेमंद? 
    • बहुत से लोग दवाओं को तोड़कर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं किस दवा को तोड़कर खाना चाहिए और किसे नहीं
    • वक्त से पहले मेनोपॉज हुआ तो बढ़ जाता है इस बीमारी का खतरा
    • महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद युवक ने भी आत्महत्या कर ली 
    • हाजीपुर इलाके में प्रवासी मजदूर ने पत्नी को उतारा मौत के घाट
    • पहला ऑल-विमेन पुलिस थाना, पीड़ित महिलाएं बिना झिझक कह सकेंगी दिल की बात
    • इजरायल का लेबनान पर हमला ; US-ईरान शांति वार्ता को बड़ा झटका, वेंस का स्विट्जरलैंड दौरा रद
    • मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने की सौजन्य मुलाकात
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Saturday, June 20
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»अंतर्राष्ट्रीय»मार्शल लॉ लगाने वाले पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को पांच साल की सजा
    अंतर्राष्ट्रीय

    मार्शल लॉ लगाने वाले पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को पांच साल की सजा

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJanuary 16, 2026
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    सोल – दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को शुक्रवार को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल उन्हें हिरासत में लेने की जांच प्रक्रिया में रुकावट डालने का प्रयास किया। पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में अपने शासन के दौरान मार्शल लॉ लगाया था। इसी मामले में सियोल सेंट्रल जिला अदालत ने यून के खिलाफ यह पहला फैसला सुनाया है।

    यह सजा उस सजा से आधी थी जो स्पेशल वकील चो यून-सुक की टीम ने पिछले महीने मांगी थी। यून-सुक टीम ने आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आपराधिक कामों को छिपाने और सही ठहराने के मकसद से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके गंभीर अपराध किया है।

    सुनवाई के दौरान जज बेक डे-ह्यून ने यून के खिलाफ आरोपों और उनमें से हर एक पर बेंच के फैसले की लिस्ट बनाई। यून पर कई आरोप लगे हैं। इन आरोपों में पिछले साल जनवरी में प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस को जांचकर्ताओं को उन्हें (पूर्व राष्ट्रपति यून को) हिरासत में लेने के वारंट पर रोक लगाने का आदेश देने, नौ कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने (जिन्हें उनके मार्शल लॉ प्लान की समीक्षा के लिए मीटिंग में नहीं बुलाया गया था) और मार्शल लॉ का आदेश हटाए जाने के बाद एक बदले हुए ऐलान का ड्राफ्ट बनाने और बाद में उसे नष्ट करने का आरोप शामिल है।

    इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपति पर घोषणा के बारे में झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने और उस समय के मिलिट्री कमांडरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्योर फोन से रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    chhattisgarhrajya.in
    chhattisgarhrajya.in
    • Website

    Related Posts

    इजरायल का लेबनान पर हमला ; US-ईरान शांति वार्ता को बड़ा झटका, वेंस का स्विट्जरलैंड दौरा रद

    June 19, 2026

    भारत मे बिना अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट लेंस खरीदकर खुश हुई विदेशी महिला कहाँ अमेरिका कुछ सीखो…

    June 19, 2026

    इज़रायल ने शांति समझौता का उलंघ्घन कर लेबनान पर किया हमला, 16 लोगों की ली जान

    June 19, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.