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    Home»BREKING NEWS»छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल के भर्ती नियमों में संशोधन, कई नए पदों की शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा प्रारूप तय
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    छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल के भर्ती नियमों में संशोधन, कई नए पदों की शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा प्रारूप तय

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 21, 2026
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    रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं के नियमों में संशोधन किया गया है। समूह-2, समूह-3, समूह-4, समूह-5, समूह-6 एवं समूह-7 के अंतर्गत विभिन्न नए पदों को जोड़ा गया है और उनकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तय की गई है। संशोधन के अनुसार राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ रोजगार अधिकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड निरीक्षक, विभिन्न विभागों के शिक्षक (दृष्टि/श्रवण/बौद्धिक बाधित), तकनीशियन, क्षेत्ररक्षक और लैब सहायकों जैसे पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का ढांचा स्पष्ट किया गया है।

    छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, प्रशासकीय विभाग के परामर्श से संकाय विशिष्ट (Faculty-Specific) पदों के लिए अतिरिक्त परीक्षा (भाग-ब) आयोजित कर सकेगा, अन्यथा सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन परीक्षा (भाग-अ) अनिवार्य रहेगी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत समूह-5 एवं 6 में शामिल वे पद, जो संबंधित विभागों के भर्ती नियमों में चतुर्थ श्रेणी के रूप में अधिसूचित हैं, उन्हें चतुर्थ श्रेणी ही माना जाएगा। इस नए नियम संशोधन के तहत इन सभी अधिसूचित पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य किया गया है।

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