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    Home»क्राइम»सोशल मीडिया के जरिए की दोस्ती, फिर होटल बुलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, आरोपी महिला गिरफ्तार
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    सोशल मीडिया के जरिए की दोस्ती, फिर होटल बुलाकर नाबालिग के साथ किया गंदा काम, आरोपी महिला गिरफ्तार

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inApril 3, 2026
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    कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां एक महिला पर नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

    पीड़ित को धमकाकर चुप रहने के लिए किया मजबूर

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग का आरोपी महिला से परिचय सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो बाद में मुलाकात तक पहुंच गई। इसी दौरान महिला ने विश्वास का फायदा उठाते हुए नाबालिग को अपने जाल में फंसा लिया। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 को आरोपी महिला ने बालक को भोरमदेव रोड स्थित एक होटल में बुलाया। वहां उसने भावनात्मक दबाव और मानसिक प्रलोभन देकर उसके साथ गलत कृत्य किया। घटना के बाद महिला ने पीड़ित को धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया, जिससे वह काफी समय तक मानसिक तनाव में रहा और तुरंत पुलिस में शिकायत नहीं कर सका।

    अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई

    कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने बिना देरी किए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

    शोषण एक गंभीर चिंता का विषय

    छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय बढ़ने और उसके बाद आपराधिक घटनाओं में बदलने के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। विशेष रूप से नाबालिगों को निशाना बनाकर भावनात्मक रूप से प्रभावित करना और फिर उनका शोषण करना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जो बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है और मामलों की सुनवाई भी संवेदनशीलता के साथ की जाती है।

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