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    Home»राष्ट्रीय»PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह पर केस दर्ज
    राष्ट्रीय

    PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह पर केस दर्ज

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inJuly 31, 2026
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    नोएडा। सेक्टर-168 नोएडा की रहने वाली कथित सैलून कर्मी रुचिका सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है।

    नोएडा पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए रुचिका सिंह पर बीएनएस (BNS) की धारा 352, 353 (1) और 356 (1) में मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में दो से तीन साल तक की सजा और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। 

    महिला वकील ने दर्ज कराई FIR

    बता दें कि इस मामले को लेकर गाजियाबाद की रहने वाली वकील स्मृति सिंह चंदेल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्मृति यह कहते सुनाई दे रही हैं, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं। मैंने जंतर-मंतर पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।’

    नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री के बारे में अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की थी।

    इस घटना की शिकायत ग़ाज़ियाबाद के इंदिरापुरम निवासी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह ने दिल्ली में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 

    शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवती के इस कृत्य से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। बयान को जानबूझकर विद्वेष फैलाने, साम्प्रदायिक या सामाजिक तनाव पैदा करने और लोक शांति भंग करने की मंशा से दिया गया था।

    पुलिस जांच में जुटी

    एक्सप्रेसवे थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक आरोपी रुचिका सिंह को हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वीडियो फुटेज और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह मामला उन घटनाओं की श्रृंखला में शामिल है जिसमें सार्वजनिक मंचों पर उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आईपीसी की संबंधित धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं भी लगाई जा सकती हैं।

    अधिवक्ता स्मृति सिंह ने शिकायत में कहा कि प्रधानमंत्री का पद राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे बयानों से न केवल पद की गरिमा प्रभावित होती है बल्कि जनभावनाओं को भी आहत किया जाता है।

    उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इस मामले में वीडियो और गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है।

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