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    Home»छत्तीसगढ़»छत्तीसगढ़: अनुकंपा नियुक्ति के शैक्षणिक नियमों में बड़ा बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
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    छत्तीसगढ़: अनुकंपा नियुक्ति के शैक्षणिक नियमों में बड़ा बदलाव, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inSeptember 30, 2026
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    रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) ने सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के शैक्षणिक नियमों में स्पष्टीकरण जारी करते हुए नया आदेश जारी किया है।

    • सीधी भर्ती के समान होगी योग्यता: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायक ग्रेड-3 और भृत्य (चतुर्थ श्रेणी) आदि पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए वही शैक्षणिक योग्यता लागू होगी, जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए दिनांक 09 सितंबर 2026 की संशोधन अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई है।
    • किन मामलों पर लागू होगा आदेश: यह नया नियम केवल उन दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों/मामलों पर लागू होगा, जिनकी मृत्यु 14 सितंबर 2026 या उसके पश्चात हुई हो।
    • विभागों को निर्देश: यह परिपत्र शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, संभागायुक्तों और राज्य के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।
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