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    Home»छत्तीसगढ़»छत्तीसगढ़ में रेस्टॉरेंट और ढाबों को मिलेगा बार लाइसेंस, आबकारी विभाग ने खत्म की 10 कमरे की अनिवार्यता
    छत्तीसगढ़

    छत्तीसगढ़ में रेस्टॉरेंट और ढाबों को मिलेगा बार लाइसेंस, आबकारी विभाग ने खत्म की 10 कमरे की अनिवार्यता

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inOctober 27, 2024
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    रायपुर, 27 अक्टूबर 2024 – छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों और रेस्टॉरेंट कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब राज्य में रेस्टॉरेंट और ढाबों को भी बार लाइसेंस प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है। आबकारी विभाग ने लंबे समय से लागू 10 कमरों की अनिवार्यता को हटाते हुए नई नीति को मंजूरी दे दी है। अब बार लाइसेंस के लिए रेस्टॉरेंट या ढाबों में 10 कमरों की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के रेस्टॉरेंट और ढाबा संचालकों के लिए भी यह लाइसेंस लेना आसान हो गया है।

    लाइसेंस शुल्क और नई शर्तें

    नई नीति के तहत, आबकारी विभाग ने लाइसेंस शुल्क को क्षेत्र की आबादी के आधार पर निर्धारित किया है:

    1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 18 लाख रुपये
    3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 24 लाख रुपये
    3 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में: 31 लाख रुपये

    सरकार का मानना है कि 3- और 4-स्टार रेस्टॉरेंट और बड़े ढाबों को बार लाइसेंस देकर उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा दी जा सकेगी, जिससे उन्हें रेस्टॉरेंट में बैठकर आराम से शराब का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

    शराबबंदी पर जारी बहस और सरकार का निर्णय

    छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर लंबे समय से राजनीतिक पक्ष-विपक्ष में बहस जारी है। इसके बावजूद, सरकार ने जनता और व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। आबकारी विभाग का मानना है कि इस कदम से राज्य की राजस्व में तो कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन इससे रेस्टॉरेंट कारोबार को फायदा होगा और ग्राहकों को नई सुविधा प्राप्त होगी।

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