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ऑनलाइन शॉपिंग की और सामान निकला खराब तो ई-कामर्स कंपनी नहीं झाड़ सकता पल्ला, उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश

मुंबई। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है और सामान खराब निकला है, तो यह खबर आपके लिए है। मुंबई के उपभोक्ता आयोग ने साफ कहा है कि ई-कामर्स कंपनी सामान खराब होने पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वह सिर्फ बीच की कड़ी है। आयोग ने अमेजन को एक ग्राहक को पूरा पैसा लौटाने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहक का सीधा भरोसा प्लेटफार्म पर होता है, न कि किसी अनजान विक्रेता या कंपनी पर। ग्राहक को न तो निर्माता दिखता है, न सर्विस सेंटर उसके सामने सिर्फ एप या वेबसाइट होती है।

दरअसल, मुंबई के एक व्यक्ति ने 2018 में अमेजन से 16,499 रुपये का एलईडी टीवी खरीदा। टीवी में आवाज और तस्वीर की समस्या थी, रिमोट भी काम नहीं कर रहा था। जब ग्राहक ने रिफंड मांगा, तो उसे निर्माता से संपर्क करने को कहा गया। आयोग का साफ संदेशउपभोक्ता आयोग ने कहा कि जब बिक्री अमेजन के जरिए हुई है, तो यह मान लिया जाएगा कि प्लेटफार्म यह सुनिश्चित करेगा कि सामान ठीक हो और इस्तेमाल लायक हो। आयोग ने ‘सिर्फ मध्यस्थ’ वाला तर्क खारिज कर दिया। इसके साथ ही आयोग ने अमेजन को आदेश दिया कि वह टीवी की पूरी रकम लौटाए, छह प्रतिशत ब्याज दे, 10,000 रुपये मानसिक परेशानी के लिए और पांच हजार रुपये केस खर्च के रूप में अदा करे।

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