
लोकसभा में इमीग्रेशन बिल पास, घुसपैठ रोकने पर जोर
नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में 27 मार्च को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य अवैध घुसपैठ और अप्रवास को रोकना है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि जो प्रवासी भारत के विकास, शिक्षा, व्यापार और रिसर्च के लिए आते हैं, उनका स्वागत किया जाएगा।
सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि
अमित शाह ने लोकसभा में जोर देते हुए कहा कि आव्रजन केवल एक अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, “हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी सीमाओं में कौन प्रवेश कर रहा है। देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।”
भारत बना वैश्विक निवेश और व्यापार केंद्र
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है और यह जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। ऐसे में विश्वभर से लोगों का भारत आना स्वाभाविक है, लेकिन इसके लिए सुव्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता है।
पुराने कानून होंगे समाप्त
यह विधेयक भारत में प्रवेश और विदेशियों के नियमन से जुड़े नियमों को सरल और प्रभावी बनाएगा। इसके कानून बनने के बाद चार पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे:
- फॉरेनर्स एक्ट 1946
- पासपोर्ट एक्ट 1920
- रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939
- इमिग्रेशन एक्ट 2000
अमित शाह ने कहा कि इन पुराने कानूनों को हटाने से अवैध घुसपैठियों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी और देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।