
रायपुर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डेडलाइन: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए 3 अप्रैल तक अंतिम मौका दिया था। अब 15 अप्रैल तक समझाइश दी जा रही है। इसके बाद 16 अप्रैल से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को 500 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पूरे राज्य में करीब 40 लाख वाहनों पर HSRP लगाई जानी है, जबकि रायपुर जिले में यह संख्या 10 लाख से ज्यादा है। अब तक सिर्फ 60 हजार वाहनों में ही प्लेट लगाई गई है। ऐसे में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर अभियान तेज करेंगी।
गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत दोपहिया और चारपहिया वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया है।
अब तक की स्थिति और कार्रवाई की योजना: परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब तक 60 हजार से ज्यादा और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में HSRP लगाई जा चुकी है, जबकि 35 हजार वाहनों का पंजीकरण भी हो चुका है। फिर भी, अब भी लगभग 40 लाख वाहनों को यह प्लेट लगवानी बाकी है।
प्लेट लगवाने के लिए अधिकृत कंपनियां: HSRP लगाने की जिम्मेदारी रोसमार्टा सेटी, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों को सौंपी गई है।
कलेक्ट्रेट में सुविधा केंद्र: वाहन चालकों की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खोला गया है, जहां बाइक के लिए 365 रुपये और कार के लिए 500 रुपये से अधिक के शुल्क पर HSRP लगवाई जा सकती है।
HSRP के निर्धारित शुल्क (GST सहित):
- दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर: ₹365.80
- तीन पहिया वाहन: ₹427.16
- हल्के मोटर वाहन व पैसेंजर कार: ₹656.08 से ₹705.64
सभी भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं।
1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए ऑटोमोबाइल डीलर HSRP लगाने पर ₹100 अतिरिक्त चार्ज ले सकते हैं।