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नेशनल हेराल्ड केस: सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत बनी कांग्रेस के लिए सिरदर्द, जानें पूरी टाइमलाइन

Money Laundering Case: ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की। जानिए नेशनल हेराल्ड की स्थापना से लेकर विवाद तक की पूरी टाइमलाइन।

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने मंगलवार को यह आरोप पत्र राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा-तीन (मनी लॉन्ड्रिंग) और धारा-चार (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत दायर किया। आरोप पत्र में सोनिया और राहुल गांधी के साथ ही कंपनी यंग इंडिया के निदेशकों सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम शामिल है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के बाद 25 अप्रैल को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए अगली तारीख तय की है। इस मामले में आरोपियों को जमानत लेने की आवश्यकता होगी।

नेशनल हेराल्ड की स्थापना से लेकर विवाद तक की टाइमलाइन:

  • 20 नवंबर 1937: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का पंजीकरण हुआ।
  • 9 सितंबर 1938: जवाहरलाल नेहरू ने ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार की शुरुआत की।
  • 1962-63: एजेएल को आईटीओ, बहादुर शाह जफर मार्ग पर 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की गई।
  • 22 मार्च 2002: मोतीलाल वोरा को एजेएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया।
  • 2008: एजेएल को भारी नुकसान के कारण अखबार का संचालन बंद कर दिया गया।
  • दिसंबर 2010: एजेएल पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपये बकाया होने की खबर सामने आई।
  • 29 दिसंबर 2010: एजेएल के शेयरधारकों की संख्या 1057 थी।
  • 26 फरवरी 2011: कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
  • 2011: यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए एजेएल को मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान किया और कर्ज माफ कर दिया।
  • 1 नवंबर 2012: सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की।
  • 2 नवंबर 2012: कांग्रेस ने सफाई दी कि नेशनल हेराल्ड को फिर से चलाने के लिए एजेएल को ऋण दिया गया था।
  • 2014: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए जांच शुरू की।
  • 26 जून 2014: अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपित के रूप में समन किया।
  • 19 दिसंबर 2015: पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नियमित जमानत दी।
  • 2016: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद करने से इनकार किया।
  • 5 अक्टूबर 2016: भूमि एवं विकास कार्यालय ने एजेएल को नोटिस जारी किया।
  • अक्टूबर 2018: दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया।
  • 1 जून 2022: ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा, और दोनों से पूछताछ की।

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