Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • तेज प्रताप ने FIR में आकाश के साथ अनुष्का को भी बनाया आरोपी, आवेदन में क्या-क्या लिखा
    • विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस में विलय मुश्किल!…
    • भानु सप्तमी पर सूर्य देव से पाएं आरोग्य और धन का वरदान, बस करना होगा ये काम
    • बाल पकड़ के घसीटा, हाथ-पैर बांधकर डंडों से वार… चोरी के शक में आमीन खान ने 8 साल की बच्ची को दी ‘मौत की सजा’
    • सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पूरे इटली का अपमान हैं , ट्रंप के बयान के बाद इटली ने उठाया सख्त कदम, विदेश मंत्री ने किया दौरा रद्द
    • मोदी सरकार के 12 वर्षों में रोजगार, गरीब कल्याण और अर्थव्यवस्था को मिली नई मजबूती: उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन
    • फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर की शानदार ओपनिंग, Fans ने की कृति सेनन के परफॉर्मेंस की तारीफ
    • धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Saturday, June 20
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»रायपुर»570 करोड़ के घोटाले में फंसे, कोई IAS अधिकारी तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी अब लंबे समय बाद जेल से हो रहे रिहा
    रायपुर

    570 करोड़ के घोटाले में फंसे, कोई IAS अधिकारी तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री का करीबी अब लंबे समय बाद जेल से हो रहे रिहा

    Chhattisgarh RajyaBy Chhattisgarh RajyaMay 31, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    IAS
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी और डीएमएफ घोटाला मामले में फंसे छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। ये रिहाई शनिवार, 31 मई को होगी। इन आरोपियों में पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री की करीबी मानी जाने वाली सौम्या चौरसिया भी शामिल हैं। शुक्रवार को ही इनकी रिहाई होनी थी, लेकिन रायपुर जेल में आदेश देर से पहुंचने के कारण उन्हें एक और दिन इंतजार करना पड़ा।

    सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन शर्तों के साथ

    जमानत सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने दी है। कोर्ट ने आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक लगाई है ताकि वे गवाहों को प्रभावित न कर सकें। आदेश के मुताबिक, रिहाई के एक सप्ताह के भीतर सभी आरोपियों को राज्य से बाहर अपने रहने के स्थान की जानकारी स्थानीय थाने में देनी होगी।

    ये छह आरोपी होंगे रिहा

    जिन प्रमुख लोगों की रिहाई हो रही है, उनमें शामिल हैं:

    • सौम्या चौरसिया
    • रानू साहू
    • समीर विश्नोई
    • रजनीकांत तिवारी
    • वीरेंद्र जायसवाल
    • संदीप नायक

    सभी को निर्देश दिया गया है कि वे रिहाई के तुरंत बाद अपना पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करें और जांच में पूरा सहयोग करें।

    570 करोड़ के घोटाले का मामला

    इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है। आरोप है कि कोयला परिवहन, परमिट प्रक्रिया और अन्य तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई। मामले में अब तक 36 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। माना जाता है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी है।

    हाई प्रोफाइल नाम शामिल

    इस केस में कुछ आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं, जबकि कुछ अधिकारी उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। सौम्या चौरसिया को पूर्व सीएम का विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है, जबकि रानू साहू एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रही हैं।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    Chhattisgarh Rajya
    Chhattisgarh Rajya

    Related Posts

    मोदी सरकार के 12 वर्षों में रोजगार, गरीब कल्याण और अर्थव्यवस्था को मिली नई मजबूती: उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन

    June 20, 2026

    धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की अमर गाथा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

    June 20, 2026

    छत्तीसगढ़ में हो रहा है तय मानकों के अनुसार लगाए जा रहे है विद्युत स्मार्ट मीटर

    June 20, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.