
रायपुर: जांजगीर जिले के एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) को बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए, अपनी बेटी की उम्र की युवती से शादी करने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी ने इस मामले की शिकायत महिला आयोग में की है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने इस शिकायत की जांच के बाद अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश जिला कलेक्टर जांजगीर को की है। जल्द ही निलंबन के लिए अनुशंसा पत्र भेजा जाएगा।
सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। दूसरी महिला से उनके दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 और 3 वर्ष है, जबकि पहली पत्नी से तीन बच्चे हैं जिनकी उम्र 41, 40 और 38 वर्ष है। तीनों बच्चे बता चुके हैं कि उनके पिता पिछले 15 साल से मां से अलग रह रहे हैं और उनका कोई भरण-पोषण नहीं करते। दूसरी पत्नी पिता के बच्चों के बराबर उम्र की है।
आयोग ने पाया कि अधिकारी होने के नाते वह सरकारी नियमों को जानता था, फिर भी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली। आयोग ने अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की जांच पूरी होने तक अधिकारी की सेवा समाप्ति के बाद भी किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
इसी जिले में एक अन्य मामले में एक सहायक शिक्षक ने भी बिना तलाक लिए ‘चूड़ी प्रथा’ से दूसरी शादी कर ली है, जिसकी एक सात वर्षीय बेटी भी है। शिक्षक ने यह बात स्वीकार की है। इस मामले में भी जिला कलेक्टर को निलंबन की अनुशंसा की गई है, और 15 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।
इन मामलों की सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्य लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और ओजस्वी मंडावी ने की।