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    Home»मुख्य समाचार»झारखंड हाई कोर्ट का JSSC CGL और सीडीपीओ नियुक्ति रद करने के आदेश पर भी रोक
    मुख्य समाचार

    झारखंड हाई कोर्ट का JSSC CGL और सीडीपीओ नियुक्ति रद करने के आदेश पर भी रोक

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inAugust 21, 2026
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट से सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और चयनित कर्मियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अदालत ने झारखंड में सीजीएल परीक्षा और सीडीपीओ की नियुक्ति को रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

    हाई कोर्ट में सीजीएल परीक्षा रद करने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अंतरिम राहत दी है। गुरुवार को भी तीन याचिकाओं पर राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई गई थी।

    सरकार से मांगा जवाब, 15 सितंबर को अगली सुनवाई

    मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 15 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। सरकार के जवाब आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर आगे की प्रशासनिक और कानूनी स्थिति क्या रहने वाली है।

    पीसीसीएफ नियुक्ति मामले पर सोमवार को होगी सुनवाई

    दूसरी ओर, झारखंड हाई कोर्ट में पीसीसीएफ नियुक्ति मामले को लेकर भी सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि चूंकि अभी इस मामले में अंतिम नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए इस पर सोमवार को विस्तार से सुनवाई की जाएगी। 

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