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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG रिजल्ट पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए NEET UG 2025 के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, हाईकोर्ट के इस आदेश से 21 लाख छात्र देश भर में प्रभावित हो सकते हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 4 मई को आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट-यूजी) के रिजल्ट घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक इंदौर के एक उम्मीदवार की याचिका पर गुरुवार को लगाई गई, जिससे नीट यूजी परीक्षा देने वाले लगभग 21 लाख छात्रों में चिंता का माहौल बन गया है।

उम्मीदवार ने याचिका में बताया कि परीक्षा के दौरान खराब मौसम के कारण इंदौर में बिजली गुल हो गई, जिससे वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए उसे परीक्षा दोबारा देने का मौका दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने याचिका की अगली सुनवाई तक रिजल्ट जारी न करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 30 जून तय की गई है।

कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए), सरकार और मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के कारण याचिकाकर्ता को उचित सुविधा नहीं दी गई।

याचिकाकर्ता के वकील मृदुल भटनागर ने बताया कि कई परीक्षा केंद्रों में जनरेटर या वैकल्पिक बिजली व्यवस्था नहीं थी, जबकि 4 मई को मौसम विभाग ने आंधी-तूफान की चेतावनी दी थी। बिजली कटौती की वजह से कई केंद्रों पर 1 से 2 घंटे तक अंधेरा रहा, जिससे परीक्षार्थी प्रश्न हल नहीं कर पाए। कुछ केंद्रों पर तो मोमबत्ती की रोशनी में भी परीक्षा कराई गई।

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