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    Home»राजनीति»TVK में शामिल हुए विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, क्या अब तमिलनाडु में होंगे चुनाव?
    राजनीति

    TVK में शामिल हुए विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, क्या अब तमिलनाडु में होंगे चुनाव?

    chhattisgarhrajya.inBy chhattisgarhrajya.inOctober 27, 2026
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    चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके की करिश्माई जीत के बाद सीएम बने थलपति विजय दो सीटों के उपचुनाव में पास हो चुके हैं। अब राज्य में बाकी बची पांच विधानसभा सीटों के उपचुनाव का इंतजार हो रहा है। इन पांच विधानसभा सीटों में चर्चित त्रिची ईस्ट सीट भी है। जिसे खुद सीएम विजय ने खाली किया है। सोमवार को TVK में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दी। छह विधायकों के खिलाफ दायर एक याचिका मांग की गई थी अगर कोई मौजूदा विधायक अपनी सीट से इस्तीफा देता है और बाद में उसी सीट पर होने वाले उपचुनाव में फिर से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे उपचुनाव कराने में खर्च हुए सार्वजनिक धन के बराबर की राशि जमा करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवहारिक नहीं माना।

    सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की याचिका

    मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील के. सुथन की याचिका को खारिज कर दिया। सुथन ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि कोई इस्तीफा देता है और मंत्री बन जाता है, तो यह राजनीतिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज की थी। इस याचिका में मांग की कि ‘चुनाव व्यय सुरक्षा’ तंत्र बनाने और दल बदलने वाले AIADMK के छह विधायकों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग थी।

    स्पीकर स्वीकार कर चुके इस्तीफे

    मद्रास हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें उन्होंने AIADMK के छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। ये विधायक बाद में सत्ताधारी TVK में शामिल हो गए थे। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे AIADMK व्हिप कृष्णमूर्ति की उस याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला लें, जिसमें जयकुमार, मरगथम कुमारवेल, पी. सत्यभामा और एसक्की सुबैया को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

    ये विधानसभा सीटें हैं खाली

    • त्रिची ईस्ट (विजय के इस्तीफे से हुई खाली)
    • पेरुंदुरई
    • अंबासमुद्रम
    • करूर
    • विरलिमलाई

    क्या अब होंगे इन सीटों पर चुनाव

    ‘न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ के अनुसार इन पांच सीटों पर उपचुनाव इसलिए रोक दिए गए थे क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट में इन निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों को चुनौती देने वाली चुनावी याचिकाएँ लंबित थीं। चुनाव आयोग ने ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 151A के तहत इन बची हुई सीटों के लिए तारीखों की घोषणा नहीं की है। मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा याचिकाओं पर फैसला होने के बाद चुनाव होने की संभावना है। टीवीके कार्यकर्ताओं और विजय के फैंस को सबसे ज्यादा दिलचस्पी त्रिची ईस्ट सीट को लेकर है कि वहां से कोई मैदान में उतरेगा। इस सीट से बतौर कैंडिडेट तृषा कृष्णन का नाम खुब उछल चुका है।

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