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ईडी ने तेंदुए के शावकों की तस्करी के आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की, दो गिरफ्तार।

ईडी ने वन्यजीव तस्करी मामले में शब्बीर अली और राकेश निषाद की अचल संपत्तियां कुर्क कीं, तेंदुए के शावकों की तस्करी में संलिप्तता की पुष्टि।

ईडी की बड़ी कार्रवाई: वन्यजीव तस्करी मामले में शब्बीर अली की संपत्ति कुर्क

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 7 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत वन्यजीव तस्करी मामले में शब्बीर अली की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के सिविल लाइन, रायपुर में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। शब्बीर अली और राकेश निषाद पर तेंदुए के शावकों की तस्करी का आरोप है।

तेंदुए के शावकों की तस्करी में संलिप्तता

ईडी की जांच के अनुसार, शब्बीर अली और राकेश निषाद ने दो तेंदुए के शावकों को बेचने के इरादे से तस्करी की थी। पुलिस ने 1 नवंबर 2019 को रायपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले का आरोप पत्र दाखिल किया था।

ईडी की जांच और निष्कर्ष

जांच में सामने आया कि शब्बीर अली अवैध वन्यजीव तस्करी में संलिप्त था और न केवल तेंदुए के शावकों की तस्करी बल्कि पक्षियों और अन्य जानवरों की अवैध बिक्री और खरीद में भी शामिल था। वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य और अभियुक्तों के बयानों के आधार पर शब्बीर अली और राकेश निषाद की संलिप्तता प्रमाणित हुई।

मैनपुर से लाए गए थे तेंदुए के शावक

गरियाबंद जिले के मैनपुर से तस्करी के लिए तेंदुए के शावकों को रायपुर लाया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में विशेष टीम गठित कर नाकेबंदी की। इसी दौरान दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, और वाहनों की तलाशी में शावकों को बरामद किया गया।

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