Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • आज का राशिफल :आज कर्मफल दाता शनि शुरू करेंगे उल्टी चाल, जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
    • धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का बयान, बोले- देश और युवाओं से बड़ा कोई पद नहीं
    • केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ,प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री.बोले- कर्तव्य और विनम्रता से निभाऊंगा जिम्मेदारी…
    • खैरागढ़ के ग्राम खौड़ा में नवनिर्मित पंचायत भवन का उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किया लोकार्पण
    • उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने देर शाम सहसपुर लोहारा के ग्रामीण अंचलों का किया दौरा
    • आत्मनिर्भरता की नई मिसाल: PMEGP योजना से पंख लगे तुलेन्द्री के सपनों को
    • अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर होगा ‘रन फॉर इंद्रावती’ मैराथन का आयोजन
    • मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अभिनव पहल
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Sunday, July 26
    • खानपान-सेहत
    • फीचर
    • राशिफल
    • लेख-आलेख
    • व्यापार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • भिलाई
    • राजनाँदगाँव
    • कोरबा
    Chhattisgarh RajyaChhattisgarh Rajya
    Home»छत्तीसगढ़»अगर ग्रुप में एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है और बाकी उसका सहयोग करते हैं, तो सभी माने जाएंगे गैंगरेप के दोषी — छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अहम फैसला।
    छत्तीसगढ़

    अगर ग्रुप में एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है और बाकी उसका सहयोग करते हैं, तो सभी माने जाएंगे गैंगरेप के दोषी — छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अहम फैसला।

    Chhattisgarh RajyaBy Chhattisgarh RajyaMay 30, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram
    दुष्कर्म
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सूरजपुर जिले के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले में आंशिक संशोधन किया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को पॉक्सो, एससी/एसटी एक्ट और आईटी एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के तहत दी गई सजा को बरकरार रखा।

    हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की स्पष्ट, सुसंगत और चिकित्सकीय रूप से पुष्ट गवाही, उसका गर्भवती होना और बच्चे का जन्म होना घटना की पुष्टि करता है। केवल वीडियो साक्ष्य की अनुपस्थिति या डीएनए रिपोर्ट का मेल न खाना आरोपियों को आरोपों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी समूह में एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है और अन्य उसकी मंशा में शामिल रहते हैं या उसका साथ देते हैं, तो सभी को दुष्कर्म का दोषी माना जाएगा।

    पीड़िता की उम्र 18 साल से कम सिद्ध नहीं हो सकी और जाति प्रमाण पत्र घटना के 10 महीने बाद जारी हुआ, इसलिए कोर्ट ने पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत सजा रद्द कर दी। वहीं, आईटी एक्ट की धारा हटाने का कारण यह रहा कि आरोपियों के मोबाइल से कोई आपत्तिजनक वीडियो बरामद नहीं हुआ।

    डीएनए परीक्षण में बच्चे के पिता के रूप में किसी भी आरोपी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपराध से मुक्ति का आधार मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दोहराया कि यदि समूह में एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है और बाकी उसका समर्थन करते हैं, तो सभी दोषी माने जाएंगे।

    घटना 19 दिसंबर 2021 की है, जब मासूक रज़ा ने पीड़िता को सुनसान जगह बुलाया, जहां पहले से मौजूद चार अन्य आरोपियों—अब्बू बकर उर्फ मोंटी, अशरफ अली उर्फ छोटू, मोहित कुमार और विनीत कुमार—ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वीडियो बनाने की धमकी दी और बाद में जनवरी-फरवरी 2022 में भी अलग-अलग स्थानों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुईं। डर के कारण पीड़िता ने शुरुआत में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन गर्भवती होने के बाद परिजनों को जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    20 दिसंबर 2023 को सूरजपुर की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए IPC की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो, एससी/एसटी और आईटी एक्ट के तहत 4 से 20 साल तक की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब यह फैसला सुनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रजनी दुबे की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    Chhattisgarh Rajya
    Chhattisgarh Rajya

    Related Posts

    खैरागढ़ के ग्राम खौड़ा में नवनिर्मित पंचायत भवन का उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किया लोकार्पण

    July 26, 2026

    उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने देर शाम सहसपुर लोहारा के ग्रामीण अंचलों का किया दौरा

    July 26, 2026

    आत्मनिर्भरता की नई मिसाल: PMEGP योजना से पंख लगे तुलेन्द्री के सपनों को

    July 26, 2026

    Address - Gayatri Nagar, Near Ashirwad Hospital, Danganiya, Raipur C.G.

    Chandra Bhushan Verma
    Owner & Editor
    Mobile - 9826237000 Email - chhattisgarhrajya.in@gmail.com
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions
    • Disclaimer
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.