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पूर्व IAS अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत, EOW मामले में रहेंगे जेल में

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और इससे राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल, अनिल टूटेजा को तब तक जेल में रहना होगा, जब तक उन्हें EOW केस में भी जमानत नहीं मिल जाती।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। हालांकि, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें अभी राहत नहीं मिली है, और इसी कारण वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

अनिल टूटेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए यह कहा कि इस मामले में आरोपियों और गवाहों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे ट्रायल का जल्द निपटारा संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रायल की लंबी प्रक्रिया आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।

शराब घोटाले से जुड़े इस मामले में अब तक 20 आरोपी और 30 गवाह सामने आ चुके हैं। ED ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए यह कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और राज्य को इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल, अनिल टूटेजा को EOW केस में जमानत मिलने तक जेल में रहना होगा।

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