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इस राज्य में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट, नया नियम अगले सत्र से होगा लागू

कर्नाटक सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश की आयु सीमा में छूट दी, और इस नियम को अगले सत्र तक बढ़ा दिया है।

कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। पहले सरकार ने आदेश जारी किया था कि 2025-26 एकेडमिक सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन इस आदेश के कारण कई बच्चे इस आयु सीमा को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद कर्नाटक बाल संरक्षण आयोग ने सरकार से इस मुद्दे पर शिकायत की, जिस पर सरकार ने निर्णय लिया कि इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आयु सीमा में छूट का नया नियम
कर्नाटक सरकार ने 2025-26 के सत्र के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। अब राज्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उन बच्चों को पात्र माना जाएगा, जिनकी आयु 1 जून 2025 तक 5 वर्ष 5 माह पूरी हो चुकी होगी। यह निर्णय तब लिया गया जब कई अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को नर्सरी में 5.5 वर्ष की आयु के आधार पर प्रवेश दिलवाया था, लेकिन जुलाई 2022 में आयु सीमा 6 वर्ष कर दी गई थी, जिससे कई बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अपात्र हो गए थे।

आगे के लिए सख्त नियम
इस छूट को केवल 2025-26 सत्र तक ही लागू किया जाएगा। 2026-27 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 वर्ष अनिवार्य कर दी जाएगी, और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

मधु बंगरप्पा का बयान
स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा कि आयु सीमा में यह संशोधन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संशोधित नियम केवल कर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा, न कि अन्य बोर्डों (जैसे सीबीएसई, आईसीएसई आदि) पर।

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