
रायपुर।
Chhattisgarh Petrol Pump License Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य में पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब व्यवसायियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत तय नियमों का पालन करना होगा। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया गया है।
अब आसान होगी प्रक्रिया, खत्म हुई दोहरी मंजूरी
इस फैसले के तहत पहले से लागू दोहरी स्वीकृति प्रणाली—जिसमें कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना पड़ता था—को समाप्त कर दिया गया है। पहले व्यवसायियों को हर साल या तीन साल में एक बार लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों का व्यय होता था। अब केवल केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना ही पर्याप्त होगा।
तेज़ और सस्ती होगी स्थापना प्रक्रिया
इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया न केवल तेज़ होगी, बल्कि अधिक किफायती भी बन जाएगी। व्यवसायियों को कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और उन्हें अब राज्य स्तर पर अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा लाभ
सरकार का यह कदम खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को प्रोत्साहित करेगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच सीमित है। इससे प्रदेश में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी और नागरिकों को पेट्रोल-डीजल आसानी से सुलभ होगा। साथ ही, नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा।
निवेश और सेवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अनावश्यक नियमों को सरल बनाकर व्यवसाय को सुगम और निवेश को आकर्षक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
यह नीतिगत सुधार न केवल व्यवसायियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। पेट्रोल पंप स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण से न केवल ईंधन की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगा।