सरकार ने चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध, जानिए इसकी वजह और पूरा मामला
सरकार ने कहा कि अगर कब्जे की कीमत 280 रुपये प्रति किलो से कम है, तो उसके आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे।

सरकार ने सस्ते विदेशी सामान के आयात पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सरकार ने चीन सहित कुछ अन्य देशों से कम कीमत पर आने वाले कब्जे और रोलर चेन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। बता दें कि कब्जा एक हार्डवेयर उपकरण होता है, जिसका इस्तेमाल दरवाजे को फ्रेम से जोड़ने के लिए किया जाता है। वहीं, रोलर चेन का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल और प्रिंटिंग प्रेस जैसी मशीनों में किया जाता है।
280 रुपये प्रति किलो से सस्ता कब्जा अब बैन
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कब्जे की कीमत 280 रुपये प्रति किलो से कम है, तो उसका आयात अब प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह, 235 रुपये प्रति किलो से कम कीमत वाली रोलर चेन के आयात पर भी बैन लगाया गया है।
चीन के अलावा इटली और जर्मनी से भी होता है आयात
भारत में कब्जे का मुख्य रूप से चीन, इटली और जर्मनी से आयात होता है, जबकि रोलर चेन चीन, जर्मनी और जापान जैसे देशों से आती हैं। DGFT ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय कीमत से कम दर पर इन उत्पादों का आयात करने के लिए आयातकों को विशेष अनुमति लेनी होगी।
विदेशी व्यापार नीति के तहत लिया गया निर्णय
DGFT ने यह अधिसूचना विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और 5 के तहत, विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के अंतर्गत जारी की है। यह निर्णय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की मंजूरी के बाद लागू किया गया है और इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को संरक्षण देना तथा सस्ते और कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात को रोकना है।